
एनसीआर के राज्यों को आदेश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये आदेश उस दौरान दिया जब एससी को बताया गया कि वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में फिर से GRAP-IV को लागू कर दिया गया है। पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि हम एनसीआर राज्यों को GARP- IV उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों की टीमों का गठन करने का निर्देश देते हैं। हम यह कहते हैं कि इस टीम में बनाए गए सदस्य इस न्यायालय के अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वे नियमित रूप से अनुपालन और उल्लंघनों की रिपोर्ट सीएक्यूएम को सौंपेंगे ताकि सभी संबंधितों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके।
दिल्ली के साथ इन राज्यों में पटाखों पर बैन
सुप्रीम कोर्ट ने विगत 12 दिसंबर को आदेश दिया था कि दिल्ली के साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों में पटाकों पर बैन होगा। ये बैन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के उन शहरों के लिए होगा, जो एनसीआर के परिधि में आते हैं। इस बीच आज दिल्ली सरकार ने देश के शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि उसने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया है।हरियाणा सरकार ने कहा कि केवल हरित पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। राजस्थान ने कहा कि उसने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं किया है।